हरियाणा में इस कफ सीरप के सेवन से जा सकती है जान, सरकार ने खरीद-बिक्री पर लगाई रोक

हरियाणा में खांसी की एक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों की सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल तय सीमा से अधिक मिला, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर सख्त कार्रवाई हुई।

हरियाणा में इस कफ सीरप के सेवन से जा सकती है जान, सरकार ने खरीद-बिक्री पर लगाई रोक
  • हरियाणा में खांसी की दवा पर तत्काल प्रतिबंध
  • दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल तय सीमा से अधिक मिला
  • स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई

हरियाणा में खांसी की एक और दवा को स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। जांच में सामने आया है कि अलमोन्ट-किड लेवोसेट्रीजिन एवं मोंटेलुकास्ट सोडियम सिरप के एक बैच में हानिकारक रसायन एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर इस दवा की बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि घटिया गुणवत्ता की दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और कहीं भी उल्लंघन मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह दवा बच्चों के उपयोग में लाई जाती है, ऐसे में इसका जोखिम और अधिक गंभीर माना जा रहा है। विभाग ने आमजन और मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि वे इस दवा का किसी भी हालत में उपयोग या बिक्री न करें

प्रतिबंधित दवा का बैच नंबर AL-24002, निर्माण तिथि जनवरी 2025 और समाप्ति तिथि दिसंबर 2026 है। यह दवा मैसर्स ट्राइडस रेमेडीज, प्लॉट नंबर D-42 एवं D-43, फेज-II, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) द्वारा निर्मित की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति तत्काल नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचित करे।