हरियाणा में सेक्स रैकेट पकड़ा, 18 युवतियां रेस्क्यू, कमरे में कंडोम बिखरे मिले
हिसार पुलिस ने होटल बलिश और एटूजेड होटल में छापेमारी कर 18 युवतियों को रेस्क्यू किया। होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
➤ हिसार पुलिस ने दो होटलों में छापेमारी कर 18 युवतियों को रेस्क्यू किया
➤ कमरों से कंडोम और एंट्री रजिस्टर बरामद, होटल मालिक व मैनेजर हिरासत में
➤ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत केस दर्ज, पूरे नेटवर्क की जांच शुरू
हिसार पुलिस ने जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल बलिश और एटूजेड होटल में छापेमारी कर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 18 युवतियों को रेस्क्यू किया, जबकि होटल मालिक और मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता मदनलाल के अनुसार, यह कार्रवाई डीएसपी वुमेन सेफ्टी प्रिया शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम जैसे ही होटल पहुंची, एक होटल का मैनेजर काउंटर छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों होटलों के सभी कमरों की तलाशी ली गई।
जांच के दौरान पुलिस को कमरों से एंट्री रजिस्टर और बड़ी संख्या में कंडोम मिले, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री और दस्तावेज पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 18 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित रूप से महिलाओं को उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से लाया जाता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
होटलों के आसपास के कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं और ग्राहकों से कथित तौर पर पसंद के अनुसार युवतियों के आधार पर रकम तय की जाती थी। हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है।
पुलिस ने जांच में होटल संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद एटूजेड होटल के मालिक दक्ष और होटल बलिश के मैनेजर रोहित के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग (प्रिवेंशन) एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है।
हिसार पुलिस ने जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राहक का पहचान पत्र और पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखें। किसी भी प्रतिष्ठान में अवैध या अनैतिक गतिविधियां मिलने पर संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Akhil Mahajan