लॉरेंस गैंग के नाम पर कारोबारी से ₹2 करोड़ की रंगदारी
चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर एक कारोबारी से ₹2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने परिवार का नाम लेकर धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की।
चंडीगढ़ में कारोबारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई
• पत्नी और बेटी का नाम लेकर 24 घंटे में अंजाम भुगतने की धमकी दी गई
• कारोबारी ने पुलिस को वॉइस रिकॉर्डिंग समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत सौंपे
चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक कारोबारी से ₹2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कारोबारी की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाद में केस को आगे की कार्रवाई के लिए खरड़ सिटी थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया।
शिकायतकर्ता लवप्रीत सिंह, निवासी संते माजरा कॉलोनी सेक्टर-127, ने एसएसपी चंडीगढ़ को दी शिकायत में बताया कि उनका एक ऑफिस सेक्टर-22बी स्थित मैसेज वाहेगुरु प्रोडक्शंस में भी है।
शिकायत के अनुसार 14 अप्रैल की सुबह उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से धमकी भरी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई। कॉल करने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताते हुए लॉरेंस गैंग से जुड़ा होने का दावा किया।
आरोपी ने कारोबारी से ₹2 करोड़ की रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर 24 घंटे के भीतर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने उनकी पत्नी पायल और बेटी अवनीत कौर का नाम लेकर परिवार की निजी जानकारी होने का दावा किया।
इसके अलावा आरोपी ने सेक्टर-17 स्थित उनके ऑफिस की जानकारी होने की बात कहकर डराने की कोशिश भी की। धमकी मिलने के बाद कारोबारी और उनका परिवार दहशत में आ गया।
लवप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस को वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सौंप दिए हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है।
मामले में पहले 14 अप्रैल को थाना सेक्टर-22 में DDR दर्ज की गई थी। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने इसे गंभीर संज्ञेय अपराध माना। इसके बाद थाना सेक्टर-17 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(4) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई।
बाद में केस को आगे की जांच के लिए खरड़ सिटी थाना भेज दिया गया। पुलिस अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (फिरौती) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है।
pooja