हरियाणा में सेवानिवृत्ति के बाद 90 दिन के लिए पुनर्नियुक्त हुए IPS आलोक राय
हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईपीएस आलोक कुमार राय को 90 दिन के लिए पुनर्नियुक्त कर डीजी जेल हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्ति आईपीएस कैडर नियम 1954 की धारा 9(1)(ए) के तहत की गई है।
➤ हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद 90 दिन के लिए आईपीएस आलोक कुमार राय को पुनर्नियुक्त किया
➤ राय को मिली डीजी जेल हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी
➤ नियुक्ति आईपीएस कैडर नियम 1954 की धारा 9(1)(ए) के तहत, सेवा शर्तें बाद में जारी होंगी
हरियाणा सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय को सेवानिवृत्ति के बाद भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राय 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें एक अक्टूबर से 90 दिन की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है।
पुनर्नियुक्ति के बाद आलोक कुमार राय को डीजी, जेल हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय आईपीएस कैडर नियम 1954 के प्रावधान 9(1)(ए) के तहत लिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनकी सेवा शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएंगी।
गृह विभाग ने आदेश की प्रति राज्यपाल सचिवालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोक कुमार राय पहले भी डीजी जेल के पद पर तैनात रह चुके हैं और जेल प्रशासन में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं।
उनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सरकार ने जेल विभाग की नीतियों और सुरक्षा प्रबंधन में निरंतरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। जेलों में बढ़ते दबाव और अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिहाज से राय का अनुभव और सख्त कार्यशैली सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
Akhil Mahajan