दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, Telegram पर लगा बैन रहेगा जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने RE-NEET 2026 से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने परीक्षा की निष्पक्षता के लिए सरकार के कदम को उचित माना।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, Telegram पर लगा  बैन रहेगा जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने Telegram पर लगा अस्थायी प्रतिबंध फिलहाल बरकरार रखा

RE-NEET 2026 परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने को सरकार का कदम उचित माना गया

कोर्ट ने कहा- केंद्र ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने RE-NEET 2026 परीक्षा से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फिलहाल प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि RE-NEET 2026 से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, कथित प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा से संबंधित सामग्री के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए Telegram पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। सरकार का कहना था कि इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने कानून के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। ऐसे में फिलहाल प्रतिबंध हटाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।

कोर्ट ने यह भी माना कि बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग की संभावना एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।

जानकारी के अनुसार, Telegram पर लागू अस्थायी प्रतिबंध 22 जून तक जारी रहेगा। वहीं, प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स पर अतिरिक्त प्रतिबंध 30 जून तक लागू रहने की भी बात सामने आई है। मामले की आगे सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

यह फैसला तकनीक और शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन और परीक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर असर पड़ सकता है।