हरियाणा में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब 45 दिन में मिलेगी NOC

हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की समय-सीमा 45 दिन तय कर दी है। नई व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

हरियाणा में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब 45 दिन में मिलेगी NOC

राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप NOC सेवा के लिए तय की 45 दिन की समय-सीमा

सिटी मजिस्ट्रेट होंगे नामित अधिकारी, देरी होने पर अपील का भी मिलेगा अधिकार

नई व्यवस्था से प्रक्रिया होगी पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध


हरियाणा में नया पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप के लिए 45 दिनों के भीतर NOC जारी करनी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य आवेदकों को तय समय में सेवा उपलब्ध कराना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

किसे मिली जिम्मेदारी?

नई व्यवस्था के तहत संबंधित क्षेत्र के सिटी मजिस्ट्रेट को नामित अधिकारी बनाया गया है। यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) के पास प्रथम अपील की जा सकेगी। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर संबंधित मंडल के मंडल आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील का अधिकार होगा।

क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पेट्रोल पंप की NOC प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध होगी। तय समय-सीमा लागू होने से आवेदकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आवेदन का निस्तारण निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह कदम प्रदेश में निवेश और नए पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया को भी गति देने वाला माना जा रहा है।