नाबालिग साली को डरा धमका कर तीन साल दुष्कर्म करता रहा जीजा, अब 20-साल जेल में काटने होंगे
रेवाड़ी में नाबालिग से शोषण के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी जीजा को 20 साल की सजा और 2.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया।
■ रेवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल कैद
■ तीन साल तक धमकी देकर करता रहा शोषण
■ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2.10 लाख जुर्माना भी लगाया
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में जिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जीजा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सश्रम कैद और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एडीजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने सुनाया।
मामले के अनुसार, पीड़िता उस समय 9वीं कक्षा की छात्रा थी और छुट्टियों के दौरान अपनी बहन के घर गई हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने रिश्ते का भरोसा तोड़ते हुए उसके साथ जबरदस्ती की और किसी को बताने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इसी डर और मानसिक दबाव के चलते वह लंबे समय तक चुप रही।
शिकायत के अनुसार, आरोपी समय-समय पर उसे धमकाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। एक बार स्कूल से लौटते समय भी उसे जबरन अपने साथ ले जाने का आरोप है। परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कथित रूप से उसका शोषण जारी रखा गया।
पीड़िता के व्यवहार में बदलाव आने पर उसकी मां ने कारण पूछा। तब उसने पूरी घटना का खुलासा किया। जून 2023 में महिला थाना में मामला दर्ज किया गया और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि 2.10 लाख रुपये का जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपी को अतिरिक्त दो वर्ष की सजा भुगतनी होगी। यह निर्णय नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख का संकेत देता है और समाज को संदेश देता है कि ऐसे मामलों में कानून समझौता नहीं करेगा।
Akhil Mahajan