पानीपत JJB सख्त: नाबालिग केस में देरी पर SHO और IO पर कार्रवाई के आदेश
पानीपत में JJB ने नाबालिग आरोपी के मामले में चालान देरी से पेश करने पर इसराना SHO और IO के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, जिससे आरोपी को जमानत मिल गई।
➤ चालान समय पर पेश न करने पर JJB का कड़ा रुख
➤ नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने से प्रभावित हुई प्रक्रिया
➤ इसराना SHO और IO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
हरियाणा के पानीपत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लांबा ने इसराना थाना प्रभारी (SHO) और जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
यह मामला इसराना थाना में 28 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 29 से जुड़ा है। घटना जौन्धन गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पुलिस और दो आरोपियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई थी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग था, जिसे कानून के तहत विशेष प्रक्रिया के तहत पेश किया जाना था।
जांच के दौरान यह सामने आया कि पुलिस ने नाबालिग आरोपी का चालान तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया। इस गंभीर चूक के चलते आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। JJB ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में तय प्रक्रिया और समयसीमा का पालन अनिवार्य है। किसी भी तरह की देरी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई है। अब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
Akhil Mahajan