हिसार रेप केस: साढ़े पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद
हिसार की एक अदालत ने एक जघन्य अपराध में फैसला सुनाते हुए, साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची से रेप के दोषी एक युवक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है।
➤ हिसार कोर्ट ने साढ़े पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा
➤ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
➤ 4 सितंबर 2021 को जिले के एक गांव में सो रही बच्ची को उठाकर युवक ने दिया था वारदात को अंजाम
हिसार की एक अदालत ने एक जघन्य अपराध में फैसला सुनाते हुए, साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची से रेप के दोषी एक युवक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है।
यह सनसनीखेज मामला 4 सितंबर 2021 का है। जिले के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने महिला थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 4 सितंबर 2021 की रात को गांव का एक युवक उनके घर में घुस आया था। उस समय उनकी साढ़े पांच साल की बेटी सो रही थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी युवक ने सो रही बच्ची को उठाकर घर के नीचे के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। वारदात के दौरान बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां की नींद खुल गई। जब वह नीचे आईं, तो उन्होंने युवक को देखा। मां ने तुरंत युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उन्हें धक्का देकर मौके से फरार हो गया।
इस घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हिसार की जिला अदालत में लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद की कठोर सजा सुनाई, जो कानून के प्रति सम्मान और ऐसे अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है।
Akhil Mahajan