दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को अंतरिम राहत, भतीजी की शादी के लिए सजा निलंबित

चरखी दादरी के हरि नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के गिरदावर रविंद्र कुमार ने देर रात किराये के मकान में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय बेटा पास में सो रहा था। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जांच जारी।

दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को अंतरिम राहत, भतीजी की शादी के लिए सजा निलंबित


दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित की, अंतरिम राहत प्रदान
भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति, कुछ शर्तें लागू
2.5 करोड़ रुपये भुगतान की शर्त, 1.5 करोड़ आज जमा


दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। अदालत ने यह राहत उन्हें पारिवारिक कारणों, विशेष रूप से भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए प्रदान की है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत अस्थायी है और मामले की अगली सुनवाई, जो 18 मार्च को निर्धारित है, तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही न्यायालय ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

सबसे अहम शर्त के तहत कुल 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। जानकारी के अनुसार, इसमें से 1.5 करोड़ रुपये आज जमा कर दिए गए हैं, जबकि शेष राशि नियत समय के भीतर अदा करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया तो राहत स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

मामला वित्तीय लेनदेन से जुड़े विवाद से संबंधित है, जिसमें पूर्व में निचली अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए राहत दी है।

अब निगाहें 18 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत आगे की कार्रवाई और स्थायी राहत पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल, इस आदेश से अभिनेता को बड़ी कानूनी राहत मिली है और वे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे।