नाबालिग से रे*प मामले में गोशाला प्रधान गिरफ्तार, नशीला पदार्थ पिलाकर दु*ष्कर्म का आरोप
फतेहाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप में गोशाला प्रधान गिरफ्तार। आरोपी पर पॉक्सो, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है।
फतेहाबाद में नाबालिग से रेप के मामले में गोशाला प्रधान गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप
पॉक्सो, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज
फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए गांव बनगांव की गोशाला के प्रधान लीलाधर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 17 जून को केस दर्ज किया था। इससे पहले पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह काम करती थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लीं और उन्हें आधार बनाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दीं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की।
महिला थाना प्रभारी के अनुसार, जांच के बाद 17 जून को आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(f), 75(2), 68, 123, 351(2), 3(5), आईटी एक्ट की धारा 66E और 67A, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह मामला पुलिस में दर्ज शिकायत पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
pooja