दो विकल्पों में तय होगा पानी-सीवर कनेक्शन शुल्क, मीटर लगे तो चार्ज नहीं, जानें
हरियाणा सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन के नियमितीकरण के लिए नई पॉलिसी लागू की। उपभोक्ताओं को दो विकल्प, मीटर लगे तो चार्ज नहीं और पांच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ।
➤हरियाणा सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन नियमितीकरण के लिए नई पॉलिसी लागू की
➤नागरिकों को दो विकल्प: एकमुश्त एडवांस पेमेंट या 15 साल तक मासिक चार्ज
➤मीटर लगे होने पर चार्ज नहीं, पांच साल के लिए रोड कट शुल्क में भी छूट
हरियाणा सरकार ने राज्य भर के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी में नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों को भी शामिल किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के सचिव विकास गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह पॉलिसी नगरपालिका क्षेत्रों में नए कनेक्शन जारी करने और पुराने कनेक्शनों को नियमित करने के लिए लागू होगी।
नई पॉलिसी के तहत नागरिकों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प: उपभोक्ताओं को वर्तमान वाटर चार्ज और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अलावा क्रमशः 1,000 रुपए और 500 रुपए एकमुश्त एडवांस पेमेंट के रूप में भुगतान करना होगा। हालांकि, पानी-सीवर और जल मीटर के लिए आवश्यक सामग्री और श्रम की लागत उपभोक्ताओं को खुद वहन करनी होगी।
दूसरा विकल्प: उपभोक्ता 15 वर्षों तक वाटर-सीवर कनेक्शन चार्ज के बजाय अतिरिक्त 10 रुपए मासिक देंगे। इसके अलावा, वाटर और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। यदि विभाग जल मीटर उपलब्ध कराता है, तो उपभोक्ताओं को छह वर्षों तक प्रति माह 25 रुपए देने होंगे।
नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर कनेक्शन पर जल मीटर लगा हो, तो उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त वाटर या वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही, पानी-सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर की सामग्री और श्रम लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने पांच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, यदि उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क का भुगतान करना होगा।
Akhil Mahajan