संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी समेत 12 पर FIR के आदेश

संभल हिंसा मामले में CJM कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के निर्देश दिए गए।

संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी समेत 12 पर FIR के आदेश
  • संभल हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के निर्देश
  • तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर भी नामजद
  • घायल युवक के पिता की याचिका पर CJM कोर्ट का फैसला


उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।

घायल युवक के पिता यामीन ने अदालत में दायर याचिका में दावा किया था कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के दौरान उनके बेटे आलम को पुलिस की गोलियां लगी थीं। याचिका में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 10 से 12 पुलिसकर्मियों को प्रतिवादी बनाया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। बताया गया है कि सीओ पद से ASP बने अनुज चौधरी वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में तैनात हैं, जबकि तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर संभल जिले की चंदौसी कोतवाली में तैनात हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस केस होने के कारण घायल युवक को संभल, मुरादाबाद और अलीगढ़ में इलाज नहीं मिला, जिसके बाद दूसरे गांव के पते पर मेरठ में ऑपरेशन और इलाज कराया गया। ऑपरेशन के दौरान शरीर से निकली गोली को लेकर भी याचिका में सवाल उठाए गए हैं।

इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। आगे की कार्रवाई FIR दर्ज होने के बाद की जांच पर निर्भर करेगी।