सोनीपत में महिला सरपंच रेनू बाला सस्पेंड, पंचायत रिकॉर्ड न देने और आदेशों की अवहेलना पर डीसी की सख्त कार्रवाई

सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव की महिला सरपंच रेनू बाला को पंचायत रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने और सरकारी आदेशों की अवहेलना के आरोप में डीसी ने सस्पेंड कर दिया। जांच पूरी होने तक सरपंच पद निलंबित रहेगा।

सोनीपत में महिला सरपंच रेनू बाला सस्पेंड, पंचायत रिकॉर्ड न देने और आदेशों की अवहेलना पर डीसी की सख्त कार्रवाई

➤ महिला सरपंच रेनू बाला सस्पेंड
➤ पंचायत रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई
➤ एडीसी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी


सोनीपत जिले के गन्नौर खंड की ग्राम पंचायत तेवड़ी की महिला सरपंच रेनू बाला को उनके पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपायुक्त सुशील सारवान ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत की है। प्रशासन का कहना है कि सरपंच ने पंचायत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया और बार-बार दिए गए सरकारी आदेशों की अवहेलना की।

जिला प्रशासन ने बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गन्नौर द्वारा बार-बार पत्र लिखने के बावजूद सरपंच रेनू बाला ने कार्यवाही पुस्तिका, अपडेट पासबुक, बिल बाउचर, प्रस्ताव, प्राकलन, स्टॉक रजिस्टर और रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराए। इसके चलते प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।

29 अगस्त 2025 को डीसी कार्यालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 8 सितंबर को प्रस्तुत किया गया। लेकिन जांच में उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। रिपोर्ट और दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट हुआ कि सरपंच ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और पद का दुरुपयोग किया।

डीसी ने आदेश में कहा कि पंचायत का पूरा रिकॉर्ड तत्काल प्रभाव से बहुमत वाले पंच को सौंपा जाए। साथ ही इस मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक सरपंच का पद निलंबित रहेगा।

इस आदेश की प्रतियां महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग चंडीगढ़, आयुक्त रोहतक मंडल, अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत, कानूनी अधिकारी सोनीपत, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गन्नौर और स्वयं सरपंच रेनू बाला को भेजी गई हैं।