हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को तोहफा, नौकरियों में उम्र में मिलेगी छूट, जानें

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत दी। ग्रुप-B और C पदों पर 3 साल, पहले बैच को 5 साल तक की उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को तोहफा, नौकरियों में उम्र में मिलेगी छूट,  जानें

➤ हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट देने का आदेश जारी किया
ग्रुप-B और C पदों पर भर्ती में 3 साल, पहले बैच को 5 साल की विशेष राहत
➤ पहले से मिल रहा है आरक्षण और फिजिकल टेस्ट से छूट का लाभ


हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप-B और ग्रुप-C श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार पहले ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दे चुकी है। इसके लिए 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें ग्रुप-B की नौकरियों में 1%, ग्रुप-C में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20%, और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था।

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर न मिलने की स्थिति में वह पद संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कॉन्स्टेबल, वन रक्षक, वार्डन और खनन रक्षक पदों पर भर्ती के दौरान फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए अग्निवीरों को उनकी ट्रेनिंग से संबंधित कौशल परीक्षा से छूट दी जाएगी। हालांकि, उन्हें रिटन एग्जाम देना अनिवार्य रहेगा।


हरियाणा के 3 बैचों को होगा फायदा

अब तक राज्य से तीन बैचों में कुल 7228 अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। इनमें 2022-23 में 2227, 2023-24 में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीर शामिल हैं। पहला बैच जुलाई 2026 में सेवा समाप्त कर लौटेगा। सरकार के इस फैसले से इन अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधा लाभ मिलेगा।