BJP अध्यक्ष बड़ौली को बड़ी राहत, गैंगरेप केस बंद
हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस को कसौली कोर्ट ने सबूत न मिलने पर बंद कर दिया।
• हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को गैंगरेप केस में क्लीन चिट
• कसौली कोर्ट ने दूसरी बार पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार
• सबूतों के अभाव में अब आरोपियों पर नहीं चलेगा मुकदमा
कसौली। हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस को कसौली कोर्ट ने बंद कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट (CR) को दूसरी बार स्वीकार करते हुए मामले में आरोपियों को राहत दी है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि इस केस में अब कोई ट्रायल नहीं चलेगा।
पुलिस जांच में सामने आया कि शिकायत में देरी के कारण CCTV फुटेज, शराब के गिलास, बेडशीट और मेडिकल रिपोर्ट जैसे अहम सबूत नहीं मिल सके। इसी आधार पर कसौली पुलिस ने कोर्ट में केस बंद करने की अर्जी दी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विकास शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
कोर्ट ने माना कि सबूतों के अभाव में आरोप टिक नहीं पाते और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट कानूनन सही है। इससे पहले भी 12 मार्च 2025 को कोर्ट CR स्वीकार कर चुकी थी, जिसे पीड़िता ने सोलन जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत के निर्देश पर दोबारा सुनवाई के बाद भी कसौली कोर्ट ने वही फैसला बरकरार रखा।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता को दो अलग-अलग पते पर समन भेजे गए थे, लेकिन समन रिसीव नहीं हुए। इसके चलते भी कोर्ट ने केस बंद करने को उचित माना। पुलिस जांच में होटल स्टाफ से भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई।
पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज होने में महीनों की देरी और मेडिकल जांच से इनकार के कारण जांच कमजोर हुई। अब अदालत के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ यह मामला समाप्त हो चुका है।
Akhil Mahajan