वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुटनेजा बने हरियाणा के नए महाधिवक्ता, परविंदर चौहान के जज बनने के बाद खाली हुई थी कुर्सी
हरियाणा की सबसे अहम कानूनी जिम्मेदारियों में से एक अब वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुटनेजा के हाथों में होगी। परविंदर चौहान के जज बनने के बाद खाली हुई महाधिवक्ता की कुर्सी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
➤ पवन कुमार मुटनेजा को हरियाणा का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया
➤ संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से की नियुक्ति
➤ नियुक्ति की शर्तें बाद में जारी होंगी, सुधीर राजपाल ने जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के न्याय प्रशासन विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुटनेजा को राज्य का नया महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुटनेजा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह नियुक्ति निवर्तमान महाधिवक्ता परविंदर चौहान के जज बनने के बाद खाली हुई महाधिवक्ता की कुर्सी पर की गई है।
हरियाणा सरकार के न्याय प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुटनेजा को हरियाणा का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। हालांकि, मुटनेजा की नियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।
इस नियुक्ति के साथ ही हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखने वाले शीर्ष विधि अधिकारी के पद पर नया महाधिवक्ता मिल गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है और उच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सरकार की ओर से कानूनी पक्ष रखने में अहम भूमिका निभाता है।
परविंदर चौहान के जज बनने के बाद खाली हुई थी कुर्सी
हरियाणा के निवर्तमान महाधिवक्ता परविंदर चौहान के जज बनने के बाद यह पद खाली हो गया था। इसके बाद सरकार की ओर से नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई। अब वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार मुटनेजा को इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सुधीर राजपाल ने जारी की अधिसूचना
नए महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित आदेश हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, IAS की ओर से जारी किया गया है। न्याय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की मंजूरी से तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।
अधिसूचना की प्रतियां पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, प्रधान महालेखाकार, वित्त विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा अन्य संबंधित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई हैं।
सरकार के कानूनी मामलों में होगी अहम भूमिका
महाधिवक्ता के रूप में पवन कुमार मुटनेजा के सामने राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार से संबंधित मामलों में महाधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
अधिसूचना में फिलहाल नियुक्ति की शर्तों को अलग से जारी किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में मुटनेजा के पद से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें सरकार की ओर से बाद में जारी की जाएंगी।
Akhil Mahajan