सोनीपत में धारा-163 लागू, हथियार-फोटोकॉपी पर पाबंदी, नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन

PGI रोहतक की अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा रविवार को होगी। सोनीपत प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा-163 लागू कर हथियार, भीड़ और फोटोकॉपी मशीनों पर रोक लगाई है।

सोनीपत में धारा-163 लागू, हथियार-फोटोकॉपी पर पाबंदी, नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन

PGI रोहतक के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को
सोनीपत प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा-163 लागू की
फोटोकॉपी, फैक्स मशीन और हथियारों पर सख्त पाबंदी, उल्लंघन पर कार्रवाई


पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ साइंसेज विश्वविद्यालय (PGI), रोहतक के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा रविवार, 7 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सुशील सारवान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में विशेष सुरक्षा नियम लागू रहेंगे। इस दौरान परीक्षा केंद्र के पास किसी भी तरह की भीड़भाड़ या पांच से अधिक लोगों का एक साथ जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के मुताबिक, रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

सुरक्षा के लिहाज से परीक्षा केंद्रों के नजदीक तलवार, लाठी, चाकू जैसे हथियार लेकर चलने पर सख्त रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा अवधि के दौरान इस क्षेत्र में फोटोकॉपी और फैक्स मशीनों का संचालन बंद रहेगा। संबंधित दुकानें भी निर्धारित समय तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त सारवान ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बलों पर लागू नहीं होंगे।

प्रशासन ने कहा है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न कराना है, ताकि परीक्षार्थी बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा दे सकें।