बदलाव: 48 घंटे में फ्री होगी फ्लाइट की टिकट कैंसिल, 24 घंटे में नाम सुधार मुफ्त, एजेंट बुकिंग पर भी समयबद्ध रिफंड

DGCA ने एयर टिकट रिफंड और बदलाव नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन, 24 घंटे में नाम सुधार और 14 कार्य दिवस में अनिवार्य रिफंड की सुविधा लागू की है।

बदलाव:  48 घंटे में फ्री होगी फ्लाइट की टिकट कैंसिल, 24 घंटे में नाम सुधार मुफ्त, एजेंट बुकिंग पर भी समयबद्ध रिफंड

■ 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल या बदलाव पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
■ 24 घंटे में नाम सुधार पूरी तरह मुफ्त
■ ट्रैवल एजेंट से बुकिंग पर भी 14 कार्य दिवस में रिफंड देना एयरलाइन की जिम्मेदारी


हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट रिफंड और बदलाव के नियमों में अहम संशोधन करते हुए यात्रियों के हित में कई फैसले लागू किए हैं। अब टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर यदि कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल करना चाहता है या उसमें बदलाव करना चाहता है, तो एयरलाइन उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेगी। इसके अलावा बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में हुई गलती को सुधारने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, अगर टिकट ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक की गई है, तब भी 14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड जारी करना संबंधित एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी।

दरअसल, लंबे समय से यात्रियों की शिकायत रही है कि टिकट कैंसिल कराने या मामूली बदलाव करने पर भारी-भरकम शुल्क वसूला जाता है। कई बार नाम की छोटी स्पेलिंग गलती सुधारने के लिए भी हजारों रुपये तक देने पड़ते थे। वहीं, ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराने की स्थिति में रिफंड में देरी की समस्या भी आम थी। इन तमाम शिकायतों को ध्यान में रखते हुए DGCA ने नियमों में बदलाव कर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि यात्रियों को पारदर्शिता और आर्थिक राहत मिल सके।

नए प्रावधानों के तहत 48 घंटे की समयसीमा यात्रियों को अपनी यात्रा योजना पर पुनर्विचार करने का पर्याप्त अवसर देती है। अक्सर अचानक पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य समस्या या कार्यस्थल से जुड़ी आपात स्थितियों में यात्रा रद्द करनी पड़ती है। ऐसे में पहले भारी कैंसिलेशन फीस चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब यह बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

नाम सुधार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कई बार जल्दबाजी में टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में त्रुटि रह जाती है, जिससे एयरपोर्ट पर परेशानी खड़ी हो जाती थी। अब 24 घंटे के भीतर यह गलती मुफ्त में सुधारी जा सकेगी। इससे यात्रियों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की राहत मिलेगी।

सबसे अहम बदलाव ट्रैवल एजेंट के जरिए की गई बुकिंग को लेकर है। पहले एजेंट और एयरलाइन के बीच समन्वय की कमी के कारण रिफंड में लंबा समय लग जाता था। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड देना एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी। इससे उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती मिलेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एयर ट्रैवल सेक्टर में विश्वास बढ़ाएगा। यात्रियों को अब टिकट बुक करते समय अतिरिक्त जोखिम की चिंता कम होगी। आने वाले समय में इससे एयरलाइन कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी और सेवा गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।