21 जनवरी को मिलेगी हरियाणा के साइको किलर को सजा, दोषी करार

फरीदाबाद कोर्ट ने भूपानी की युवती की हत्या के मामले में साइको किलर सिंह राज को दोषी ठहराया। छेड़छाड़ के विरोध पर गला दबाकर हत्या की गई थी। सजा 21 जनवरी को होगी।

21 जनवरी को मिलेगी हरियाणा के साइको किलर को सजा, दोषी करार

➤फरीदाबाद कोर्ट ने साइको किलर सिंह राज को हत्या में दोषी ठहराया
➤छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती की गला दबाकर हत्या
➤21 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा



हरियाणा की फरीदाबाद कोर्ट ने भूपानी की रहने वाली एक युवती की हत्या के मामले में साइको किलर सिंह राज को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अब दोषी को 21 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

कोर्ट में सामने आया कि आरोपी ने पहले युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। जब युवती ने इस घटना की जानकारी अपने घर देने की बात कही तो आरोपी घबरा गया। इसके बाद उसने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को आगरा नहर में फेंक दिया।

दोषी सिंह राज (58) फरीदाबाद जिले के गांव जसाना का रहने वाला है। उस पर कुल 6 हत्याओं के आरोप लगे थे। इनमें 3 नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं, जिनकी हत्या छेड़छाड़ के विरोध में किए जाने का आरोप था।

यह मामला 2 जनवरी 2022 को सामने आया, जब भूपानी निवासी युवती के लापता होने की शिकायत ओल्ड फरीदाबाद थाने में दर्ज कराई गई। जांच के दौरान युवती की अंतिम कॉल सिंह राज के मोबाइल नंबर पर मिलने से पुलिस को अहम सुराग मिला।

पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने 31 दिसंबर 2022 को युवती की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी के अनुसार उसने युवती को सेक्टर-17 के पास बुलाया और वहीं हत्या कर शव नहर में फेंक दिया।

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह पेश किए गए। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन फोन कॉल रिकॉर्डिंग और ऑडियो मैसेज अहम सबूत बने। हत्या के बाद आरोपी ने युवती की नानी को ऑडियो मैसेज भेजकर अपराध की जानकारी दी थी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।