हरियाणा में बड़ा फैसला, अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास

हरियाणा में प्राइवेट बसों में भी फ्री और कन्सेशनल पास मान्य होंगे। परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

हरियाणा में बड़ा फैसला, अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास

हरियाणा में बड़ा फैसला, अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास
परिवहन आयुक्त के सख्त आदेश, रोडवेज जैसी सुविधा देना अनिवार्य
नियम तोड़ने वाले निजी ऑपरेटरों पर होगी कड़ी कार्रवाई


हरियाणा में यात्रियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्राइवेट बसों में भी फ्री और कन्सेशनल पास धारकों को यात्रा की सुविधा देनी होगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी निजी स्टेज कैरिज संचालक हरियाणा रोडवेज की तर्ज पर पास धारकों को बस में बैठाने के लिए बाध्य होंगे।

यह फैसला लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। परिवहन विभाग को लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि कई निजी बस चालक और कंडक्टर छात्रों, बुजुर्गों और अन्य पात्र यात्रियों को पास होने के बावजूद बस में नहीं चढ़ाते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी डीटीओ-सह-सचिवों को पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि ‘स्टेज कैरिज स्कीम 2016’ के तहत निर्धारित नियमों का पालन हर हाल में किया जाए।

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी बस संचालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें परमिट रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

इस फैसले से छात्रों, बुजुर्गों और अन्य पास धारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें निजी बसों में सफर करने के दौरान भेदभाव या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार के इस कदम को जनहित में बड़ा निर्णय माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है।