हिमाचल में अब जींस पहनकर नहीं जा सकेंगे ऑफिस
हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया, जींस-टीशर्ट पर रोक, सोशल मीडिया नियम सख्त, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
■ सरकारी दफ्तरों में जींस-टीशर्ट और कैजुअल वियर पर पूरी तरह रोक
■ पुरुषों के लिए शर्ट-पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट अनिवार्य
■ सोशल मीडिया पर भी सख्ती, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
Himachal Pradesh सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पेशेवर माहौल को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को साफ-सुथरी, सादगीपूर्ण और औपचारिक वेशभूषा में ही दफ्तर आना होगा।
नए नियमों के तहत अब कोई भी कर्मचारी जींस, टी-शर्ट या पार्टी वियर पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेगा।पुरुषों के लिए शर्ट-पैंट और ट्राउजर अनिवार्यमहिलाओं के लिए साड़ी, सूट-सलवार-कमीज या अन्य फॉर्मल ड्रेस जरूरी
सरकार का मानना है कि इससे दफ्तरों में गरिमा और प्रोफेशनल माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने साफ किया है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन गंभीर मामला माना जाएगा।यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश सभी विभागों, प्रशासनिक सचिवों और बोर्ड-निगमों को भेज दिए गए हैं, ताकि इनका सख्ती से पालन कराया जा सके।
ड्रेस कोड के साथ-साथ सरकार ने कर्मचारियों के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी नीतियों पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निजी टिप्पणी नहींराजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी से दूरीबिना अनुमति सरकारी दस्तावेज साझा करने पर रोक
सरकार ने चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसी पोस्ट न की जाए, जिससे सरकार या संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचे।ये सभी निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत लागू किए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के आचरण और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।सरकार का उद्देश्य साफ है—कार्यालयों में अनुशासन, मर्यादा और प्रोफेशनलिज्म को मजबूत करना।
shubham