हिसार के RD सिटी सेंटर को बड़ी राहत: हाईकोर्ट का स्टे, सीलिंग टली; धरने पर बैठे दुकानदारों में खुशी
हिसार के आरडी सिटी सेंटर की सीलिंग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे दिया। 100 से ज्यादा दुकानों और 300 परिवारों को बड़ी राहत मिली।
➤ हाईकोर्ट के स्टे से RD सिटी सेंटर की सीलिंग कार्रवाई रुकी
➤ विरोध में दरी बिछाकर बैठे दुकानदारों को मिली बड़ी राहत
➤ 100 से ज्यादा दुकानों और 300 परिवारों पर टला संकट
हरियाणा के हिसार में रेलवे रोड स्थित चर्चित आरडी सिटी सेंटर को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई पर Punjab and Haryana High Court ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद नगर निगम की कार्रवाई रुक गई है।
नगर निगम कमिश्नर आईएएस नीरज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब फिलहाल सीलिंग नहीं की जाएगी। हालांकि, अभी तक आदेश की आधिकारिक कॉपी निगम के पास नहीं पहुंची है।
दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने 15 अप्रैल को सीलिंग नोटिस जारी किया था। दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने के लिए कहा गया था, जिसकी समयसीमा मंगलवार शाम को समाप्त हो गई थी।
इसी के विरोध में आरडी सिटी सेंटर के दुकानदार मुख्य गेट पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि वे अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे। दुकानदारों ने दावा किया कि बिल्डिंग में जो तकनीकी कमी थी, जैसे रैंप की व्यवस्था, उसे पूरा कर दिया गया है।
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया था क्योंकि इस मॉल में 100 से अधिक दुकानें हैं और इनके बंद होने से सीधे-सीधे 300 से ज्यादा परिवारों की आजीविका प्रभावित होती। ऐसे में स्टे ऑर्डर आने के बाद व्यापारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।
मामले की जड़ में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका है, जिसमें बिल्डिंग में कई गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि बेसमेंट, जहां पार्किंग होनी चाहिए थी, वहां अवैध रूप से दुकानें बना दी गईं। इसके अलावा नक्शा पास कराने में गड़बड़ी और इमरजेंसी एग्जिट की कमी जैसे मुद्दे भी सामने आए।
इतना ही नहीं, डेवलपर्स पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बगल की गली को भी अवैध रूप से अपने परिसर में शामिल कर लिया। इन आरोपों के आधार पर नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई करने की तैयारी में था और इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया जाना था।
हालांकि, अब हाईकोर्ट के स्टे के बाद पूरा घटनाक्रम फिलहाल थम गया है। आने वाले दिनों में कोर्ट के अंतिम निर्णय पर इस मामले की दिशा तय होगी।
Akhil Mahajan