रिटायर्ड एसआई के बेटे को रेप केस में 20 साल जेल

कुरुक्षेत्र कोर्ट ने रिटायर्ड एसआई के बेटे अनुज उर्फ बंटी को नाबालिग से रेप केस में 20 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

रिटायर्ड एसआई के बेटे को रेप केस में 20 साल जेल

  • रिटायर्ड एसआई के बेटे को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा

  • कुरुक्षेत्र कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगा 2 लाख का जुर्माना

  • 4 साल 9 महीने चली सुनवाई के बाद मिला न्याय


कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को सजा सुनाई है। मामला थाना सदर पिहोवा क्षेत्र का है। कोर्ट ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर (SI) के बेटे अनुज उर्फ बंटी निवासी करनाल को 20 साल कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

मामले की शुरुआत 8 फरवरी 2021 को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसकी 15 साल की बेटी घर से बिना बताए चली गई है। पिता ने अपने स्तर पर तलाश की, मगर बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने छानबीन करते हुए लापता लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी अनुज उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया

करीब 4 साल 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।