हरियाणा मे 2 विभागों की छुट्टी कैंसिल, पब्लिक हॉलीडे के दिन भी करेंगे काम
हरियाणा सरकार 25 सितंबर को पंचकूला से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लॉन्च करेगी। पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में DBT से भेजी जाएगी।
➤ 25 सितंबर को पंचकूला से राज्यस्तरीय लॉन्चिंग कार्यक्रम
➤ पात्र महिलाओं को DBT से ₹2100 मासिक आर्थिक सहायता
➤ छुट्टियां रद्द कर विभागों को तैयारियों में लगाया गया
हरियाणा सरकार की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के शुभारंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। 25 सितंबर को पंचकूला में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार चाहती है कि योजना की शुरुआत पूरी तरह से व्यवस्थित और सफलतापूर्वक हो, इसलिए कई विभागों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की 22 और 23 सितंबर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही राजस्व विभाग को यह आदेश दिया गया है कि सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए, जिस दिन वे प्राप्त हों। यह प्रक्रिया छुट्टियों के दिनों में भी जारी रहेगी ताकि योजना के तहत पात्र महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके।
योजना की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल जिला उपायुक्तों (DC) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए और सभी काम तय समय पर पूरे हों।
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹2100 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। योजना का पायलट ट्रायल पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसमें किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क होगा। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की मांग करता है तो महिला सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु कम से कम 23 वर्ष हो, पारिवारिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो और वे अथवा उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के स्थायी निवासी हों।