100 प्रतिशत छूट: हरियाणा में 30 जून तक बिना ब्याज जमा होगा हाउस टैक्स
हरियाणा सरकार ने बकाया हाउस टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट की योजना फिर लागू की है। अब नागरिक 30 जून 2026 तक बिना ब्याज टैक्स जमा कर सकेंगे।
➤ हरियाणा में 30 जून तक बिना ब्याज जमा होगा बकाया हाउस टैक्स
➤ CM नायब सैनी ने नगर परिषद चेयरमैन की मांग को दी मंजूरी
➤ 100% ब्याज छूट से आम लोगों और नगर परिषद दोनों को राहत
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत छूट की नीति को दोबारा लागू कर दिया है। अब नागरिक 30 जून 2026 तक अपना पुराना हाउस टैक्स बिना किसी ब्याज के जमा करवा सकेंगे।
यह फैसला चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन बक्शीराम सैनी की मांग के बाद लिया गया है। चेयरमैन ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर पुराने बकाया हाउस टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ करने की मांग उठाई थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
नगर परिषद चेयरमैन बक्शीराम सैनी ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि शहर के काफी लोग अपना पुराना टैक्स जमा करना चाहते थे, लेकिन भारी ब्याज राशि के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे थे। लगातार नागरिकों की मांग थी कि सरकार ब्याज में राहत दे ताकि लोग बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपना मूल टैक्स जमा कर सकें।
चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में यह भी याद दिलाया था कि दो वर्ष पहले जब सरकार ने इसी प्रकार की 100 प्रतिशत ब्याज छूट नीति लागू की थी, तब चरखी दादरी नगर परिषद में रिकॉर्ड टैक्स रिकवरी हुई थी।
उन्होंने कहा कि दिसंबर से मार्च के बीच और वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में लोग सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं। ऐसे समय में सरकार द्वारा राहत देने से नगर परिषद के राजस्व में बड़ा इजाफा हो सकता है।
बक्शीराम सैनी के अनुसार इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। साथ ही नगर परिषद की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सरकार के इस फैसले के बाद अब नगर परिषद प्रशासन लोगों को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करवाने की तैयारी में जुट गया है। माना जा रहा है कि इस योजना का फायदा हजारों बकायेदारों को मिलेगा।
Akhil Mahajan