कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को दी मंजूरी, 10 साल जेल और ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान
केंद्र सरकार ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
➤ कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने के लिए संशोधित विधेयक को दी मंजूरी
➤ दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
➤ PM मोदी बोले- पेपर लीक लाखों छात्रों और अभिभावकों की पीड़ा, दोषी सलाखों के पीछे
नई दिल्ली। नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सरकार अब इस संशोधित विधेयक को अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।
संशोधित बिल का उद्देश्य पेपर लीक माफियाओं पर सख्त शिकंजा कसना है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार पेपर लीक के मामलों में दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि कड़े कानूनी प्रावधानों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और संगठित गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब NEET पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सहित विभिन्न छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग लगातार उठाई जा रही है।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात करीब 12 बजे छात्रों के नाम 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता की पीड़ा से जुड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस मामले में शामिल गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
Akhil Mahajan