रामपाल को हाईकोर्ट से जमानत, 11 साल बाद मिली बड़ी राहत
सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली। 2014 के केस में 11 साल से जेल में बंद थे, अब रिहाई का रास्ता साफ।
➤ सतलोक आश्रम प्रमुख Rampal को हाईकोर्ट से जमानत, 11 साल बाद मिली राहत
➤ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में सजा काट रहे थे, 2014 में हुई थी गिरफ्तारी
➤ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, बेल बॉन्ड के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सतलोक आश्रम के प्रमुख Rampal को बड़ी राहत मिली है। हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को अदालत ने जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद करीब 11 साल 4 महीने 20 दिन से जेल में बंद रामपाल के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
रामपाल को वर्ष 2014 में हरियाणा के Hisar स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उस समय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने के आरोप में पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची थी, जहां उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, देशद्रोह और अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।
बताया जा रहा है कि रामपाल को Hisar Jail No. 2 में रखा गया था, जहां वे लगातार अपनी सजा काट रहे थे। उनके वकील महेंद्र सिंह मैन्का के अनुसार, यह जमानत याचिका काफी समय से लंबित थी और हाल ही में इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें बेल दे दी।
वकील ने बताया कि फिलहाल अदालत के आदेश की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। आदेश मिलने के बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी कर रामपाल की रिहाई संभव होगी।
मामले से जुड़े रिकॉर्ड के अनुसार, 2014 में दर्ज एफआईआर में कई गंभीर धाराएं शामिल थीं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध शामिल थे। हालांकि, वकील का दावा है कि कई मामलों में पहले ही आरोप साबित नहीं हो सके हैं और कुछ केस खत्म भी हो चुके हैं।
रामपाल की गिरफ्तारी उस समय देशभर में चर्चा का विषय बनी थी। उनके आश्रम में पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ा टकराव हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि रामपाल कब तक जेल से बाहर आते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
Akhil Mahajan