SRS रियल एस्टेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
फरीदाबाद में SRS रियल एस्टेट लिमिटेड पर फ्लैट न देने और ₹2.28 लाख हड़पने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित 10 साल से न्याय के लिए भटक रहा था।
फरीदाबाद में SRS रियल एस्टेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
• फ्लैट न देने और ₹2.28 लाख हड़पने के आरोप लगे
• पीड़ित 10 साल तक कंपनी और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा
फरीदाबाद में रियल एस्टेट कंपनी SRS रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कंपनी पर आरोप है कि फ्लैट बुकिंग के नाम पर लाखों रुपये लेने के बावजूद पीड़ित को आज तक फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया।
मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच के बाद दर्ज किया गया है। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ IPC की धारा 420 और 120B के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार तिगांव के गांव मंधावली निवासी राजेंद्र ने वर्ष 2015 में EWS कैटेगरी के तहत पलवल के सेक्टर-6 स्थित SRS ड्रीम होम्स में फ्लैट बुक कराया था।
पीड़ित के मुताबिक उसने समय-समय पर कुल ₹2,28,501 कंपनी में जमा कराए थे। इसके बाद कंपनी ने 9 मार्च 2016 को सातवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 706 का अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया था।
आरोप है कि इसके बावजूद आज तक न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही जमा की गई राशि वापस लौटाई गई। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से कंपनी के दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काट रहा था।
राजेंद्र ने बताया कि उसने नगर योजनाकार, उपायुक्त कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और थाना सेक्टर-31 पुलिस को भी कई बार शिकायत दी, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
हाल ही में मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद DCP मुख्यालय के आदेश पर थाना सेक्टर-31 फरीदाबाद में 13 मई 2026 को FIR नंबर 108 दर्ज की गई।
फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले में IPC की धारा 420 और 120B के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले के दस्तावेज और लेन-देन की जांच कर रही है।
pooja