हरियाणा रोडवेज में महिलाओं की Reserved Seat पर बड़ा फैसला, अब नहीं होगी मनमानी, जानें
हरियाणा रोडवेज ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब बस के शुरुआती स्टेशन से ही निर्धारित सीटें महिला यात्रियों के लिए उपलब्ध करानी होंगी।
➤ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
➤ बस के शुरुआती स्टेशन से ही महिलाओं के लिए Reserved सीटें उपलब्ध करानी होंगी
➤ परिवहन निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों और अधिकारियों को जारी किए आदेश
हरियाणा रोडवेज में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य परिवहन निदेशालय, हरियाणा ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निर्धारित Reserved सीटों पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
परिवहन निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कार्रवाई 23 जून 2026 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त एक शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर नियमों का पालन नहीं होने की बात कही गई थी।
कौन-कौन सी सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित?
जारी आदेश के अनुसार हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में सीट नंबर 7 से 9, 12 से 21 और 25 से 26 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
सबसे अहम बात यह है कि ये आरक्षण बस के प्रारंभिक स्टेशन (Starting Point) से ही लागू होगा। यानी बस के शुरू होने के समय से ही इन सीटों को महिला यात्रियों के लिए उपलब्ध रखना होगा।
सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देश
परिवहन निदेशक ने सभी महाप्रबंधकों, अड्डा प्रबंधकों, बुकिंग क्लर्कों, चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि बस के प्रारंभिक स्थान से महिलाओं को उनकी आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई जाएं।
यदि किसी बस में इन निर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।
महिला यात्रियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले का उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। लंबे समय से महिलाओं द्वारा आरक्षित सीटों पर अन्य यात्रियों के बैठने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए निर्देशों के बाद ऐसी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Akhil Mahajan