हिमाचल में स्टडी लीव पर अब पूरी सैलरी के साथ मिलेगा DA और HRA

हिमाचल सरकार ने स्टडी लीव के नियमों में संशोधन किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को स्टडी लीव के दौरान पूरी सैलरी के साथ DA और HRA भी मिलेगा। स्कॉलरशिप मिलने पर वेतन में समायोजन होगा।

हिमाचल में स्टडी लीव पर अब पूरी सैलरी के साथ मिलेगा DA और HRA

हिमाचल सरकार ने स्टडी लीव के नियमों में किया बड़ा बदलाव

अब स्टडी लीव पर पूरी सैलरी के साथ DA और HRA भी मिलेगा

स्कॉलरशिप या अन्य आर्थिक सहायता मिलने पर वेतन में होगी एडजस्टमेंट

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की स्टडी लीव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। अब स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को लीव सैलरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी मिलेगा।

वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन हिमाचल प्रदेश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) संशोधन नियम, 2026 के नाम से लागू होगा। सरकार ने इसे 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना है।

संशोधित नियम-56 के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी देश या विदेश में अध्ययन के लिए स्टडी लीव पर जाता है, तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिलने वाला पूरा वेतन स्टडी लीव के दौरान भी मिलता रहेगा। इसमें अब डीए और एचआरए का लाभ भी शामिल होगा।

सरकार ने नई व्यवस्था के तहत एक शर्त भी जोड़ी है। यदि कर्मचारी स्टडी लीव के दौरान स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम नौकरी से कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहा है, तो उसे इसका प्रमाण-पत्र देना होगा।

यदि कर्मचारी को अध्ययन के दौरान किसी भी स्रोत से आर्थिक सहायता या पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो उस राशि का लीव सैलरी में समायोजन (Adjustment) किया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समायोजन के बाद भी कर्मचारी के वेतन में कोई कमी नहीं होगी।

सरकार के इस फैसले से स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। पहले स्टडी लीव के दौरान डीए और एचआरए देने का प्रावधान नहीं था।