नाबालिग लड़की की लव मैरिज, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

करनाल में नाबालिग लड़की की लव मैरिज का मामला सामने आया है। जांच में शादी के समय लड़की की उम्र 17 वर्ष पाई गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

नाबालिग लड़की की लव मैरिज, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

करनाल में नाबालिग लड़की की लव मैरिज का मामला सामने आया

शादी के समय लड़की की उम्र 17 साल, जांच में हुआ खुलासा

8 माह की गर्भवती मिली युवती, आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज

हरियाणा के करनाल में नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम थी। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला बाल कल्याण समिति के माध्यम से सामने आया। इसके बाद संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।

अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 6 मार्च को प्राप्त शिकायत के दौरान यह मामला संज्ञान में आया। शिकायत एक महिला से संबंधित थी, जो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय की रहने वाली है और वर्तमान में करनाल के गांव काछवा में निवास कर रही है।

जांच के दौरान लड़की की मां ने अधिकारियों के समक्ष बयान दर्ज कराए। मां ने बताया कि उसके छह बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी की उम्र 17 वर्ष है।

मां के अनुसार, उसकी बेटी की बिहार के एक युवक से बातचीत होती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और बाद में दोनों ने अपनी मर्जी से 18 जुलाई 2025 को गांव काछवा में विवाह कर लिया।

जांच के दौरान अधिकारियों को लड़की का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। दस्तावेजों के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 30 जून 2008 दर्ज है। इस आधार पर विवाह की तारीख 18 जुलाई 2025 को उसकी उम्र 17 वर्ष 18 दिन थी, यानी वह कानूनी रूप से नाबालिग थी।

वहीं आरोपी युवक के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से विवाह के समय उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष 6 माह थी।

मां के बयान में यह भी सामने आया कि लड़की वर्तमान में लगभग 8 माह की गर्भवती है। जांच के दौरान मां ने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और आरोपी का आधार कार्ड अधिकारियों को उपलब्ध कराया।

अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के साथ विभिन्न दस्तावेज पुलिस को भेजे गए। इनमें शिकायत पत्र, मां का बयान, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

पुलिस ने इस मामले में 30 मई को थाना सदर करनाल में मुकदमा दर्ज किया है। जांच की जिम्मेदारी अनुसंधान अधिकारी मीनू को सौंपी गई है।

पुलिस के अनुसार आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।