Toll का नया नियम: UPI से पेमेंट करने पर नहीं लगेगा दोगुना टैक्‍स, मिली बड़ी छूट!

सरकार ने टोल पेमेंट नियम में बदलाव किया है – नॉन-FASTag वाहनों पर कैश पेमेंट पर दोगुना टैक्स, UPI पेमेंट पर 1.25 गुणा टैक्स, 15 नवंबर से लागू होगा नया नियम, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा

Toll का नया नियम:  UPI से पेमेंट करने पर नहीं लगेगा दोगुना टैक्‍स, मिली बड़ी छूट!

नया नियम नॉन-FASTag वाहनों के लिए लागू
UPI पेमेंट पर केवल 1.25 गुना टैक्स, कैश पर डबल टैक्स
15 नवंबर से शुरू होगा नया नियम, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा


भारत सरकार ने टोल भुगतान को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू करने की घोषणा की है। अब नॉन-FASTag वाहनों को टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान करने पर राहत दी जाएगी। यदि कोई वाहन मालिक टोल शुल्क कैश से चुकाता है तो उसे दोगुना टैक्स देना होगा, जबकि UPI या अन्य डिजिटल पेमेंट करने पर टैक्स केवल 1.25 गुना लगेगा। यह नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।

नियम को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। अभी तक नॉन-FASTag वाहनों को कैश और UPI, दोनों तरीकों पर डबल चार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बदलाव किया है।

उदाहरण के लिए यदि किसी वाहन का टोल शुल्क ₹100 है तो कैश पेमेंट पर चालक को ₹200 देने होंगे, जबकि UPI से भुगतान करने पर उसे ₹125 ही देने होंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना, यात्रियों का समय बचाना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है।

सरकार का कहना है कि इससे न केवल भुगतान प्रणाली पारदर्शी होगी, बल्कि राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी सुचारू हो सकेगी।