दीपक का चालान न देने पर कोर्ट नाराज: मगन सुहाग सुसाइड केस में ASI को नोटिस

रोहतक के मगन सुहाग सुसाइड केस में पत्नी दिव्या की कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन आरोप तय नहीं हो पाए। कोर्ट ने दूसरे आरोपी दीपक की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए जांच अधिकारी को नोटिस दिया। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

दीपक का चालान न देने पर कोर्ट नाराज: मगन सुहाग सुसाइड केस में ASI को नोटिस

➤ रोहतक के डोभ निवासी मगन सुहाग सुसाइड केस में पत्नी दिव्या की कोर्ट में पेशी, लेकिन आरोप तय नहीं हो पाए
➤ कोर्ट ने दूसरे आरोपी दीपक की चार्जशीट पर सवाल उठाया, जांच अधिकारी एएसआई संजय कुमार को नोटिस जारी
➤ अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को, दिव्या पर आरोप तय करने से पहले कोर्ट मांगेगा जांच अधिकारी से जवाब


रोहतक जिले के डोभ गांव निवासी मगन सुहाग सुसाइड केस में बुधवार को आरोपी पत्नी दिव्या को एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान दिव्या पर कोई भी आरोप तय नहीं किए जा सके।

कोर्ट ने जांच अधिकारी को भेजा नोटिस

मामले में आरोपी महाराष्ट्र पुलिस का सिपाही दीपक भी है। कोर्ट ने उसकी चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए और जांच अधिकारी एएसआई संजय कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक दोनों आरोपियों की चार्जशीट एक साथ नहीं होगी, तब तक आरोप तय करना मुश्किल है।

क्या है मामला

18 जून को मगन सुहाग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर फांसी लगा ली थी। वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या और दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद दिव्या को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया, जबकि दीपक को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिल गई।

दिव्या की पेशी और चार्जशीट

  • दिव्या को 22 अगस्त, 5 और 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

  • 5 सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दिव्या ने खुद मगन पर आरोप लगाए और पैसों के लेन-देन का जिक्र किया।

  • दिव्या के कथित प्रेमी दीपक ने भी जांच में शामिल होकर दिव्या को लेकर कई बातें बताई थीं।

परिवार का पक्ष

मगन सुहाग के परिवार की ओर से वकील अशोक कादयान ने कहा कि दिव्या को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
उन्होंने कहा – “मगन का आखिरी वीडियो सबसे अहम सबूत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा पूरा प्रयास है कि दिव्या को सजा मिले।”

अगली सुनवाई

कोर्ट ने जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर को पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दिव्या और दीपक दोनों के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं।