भिवानी जूई खुर्द लूटकांड: दोषी पाए गए सोमबीर और सतेंद्र, सज़ा 10 वर्ष
भिवानी के जूई खुर्द थाने में ₹ 60,000 नकदी छीनने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 10-10 वर्ष की जेल व ₹ 36,500 का जुर्माना सुनाया है।
➤ जान से मारने की धमकी और लूट: दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा
➤ ₹ 60,000 नकदी छीनने की वारदात में दोषी ठहराए गए सोमबीर व सतेंद्र
➤ 36,500-36,500 रुपए जुर्माना, अधूरा जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सज़ा
भिवानी जिले के जूई खुर्द थाना क्षेत्र में 20 नवंबर 2020 को हुई एक सनसनीखेज वारदात का आज न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। उस दिन एक वाहन चालक अपनी गाड़ी में हिसार से जूई खुर्द लौट रहा था कि दो युवकों ने उसकी गाड़ी को अपने बोलेरो से आगे रोका, उससे मारपीट की और उसकी जेब से ₹ 60,000 नकदी छीन ली। साथ-साथ उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने तुरंत थाना जूई खुर्द में धाराएँ 379B, 325, 323, 341, 34, 506 आदि लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
पूरी क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियोग के मुकदमे की सुनवाई के बाद दायरा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी आर चालिया ने दो आरोपियों — सोमबीर पुत्र होशियार सिंह और सतेंद्र पुत्र करण सिंह (दोनों निवासी जूई बिचली, भिवानी) को दोषी पाया।
दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई साथ ही ₹ 36,500–36,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा अलग-अलग धाराओं के हिसाब से कुछ वर्षों की अतिरिक्त अवधि भी शामिल है — जैसे धारा 506 (धमकी) के लिए 3 वर्ष की सजा, धारा 325 के लिए 3 वर्ष, आदि। अगर आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी क्राइम यूनिट प्रभारी, थाना और चोकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वालों के लिए तेज़ गिरफ्तारी और आरोपियों को मुकदमे के दौरान कड़ी पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
Akhil Mahajan