रेल यात्री सावधान! बिना ओरिजिनल ID के सफर पर कसा शिकंजा, रेलवे ने लागू किए सख्त नियम
रेलवे ने आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और टिकट रद्द की कार्रवाई हो सकती है।
➤ आरक्षित टिकट पर बिना मूल पहचान पत्र यात्रा अब जोखिम भरी
➤ जांच में ID न मिलने पर टिकट रद्द और जुर्माने की कार्रवाई संभव
➤ फर्जी टिकट और अवैध यात्रा रोकने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला
रेल यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे ने नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। अब आरक्षित श्रेणी में यात्रा के दौरान ओरिजिनल पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत यदि कोई यात्री बिना मूल पहचान पत्र के सफर करता पाया गया, तो उस पर न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसका टिकट भी अमान्य घोषित किया जा सकता है। रेलवे का यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के समूह में से कम से कम एक यात्री को टिकट जांच के समय अपना ओरिजिनल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। साफ तौर पर कहा गया है कि फोटो कॉपी, मोबाइल फोन में सेव पहचान पत्र या किसी भी प्रकार की डिजिटल ID मान्य नहीं होगी। केवल मूल और वैध सरकारी पहचान पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर टिकट जांच के दौरान यात्री ओरिजिनल ID दिखाने में असफल रहते हैं, तो संबंधित टिकट को अमान्य माना जा सकता है। इसके साथ ही यात्रियों पर रेलवे नियमों के तहत आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर स्थिति में यात्री को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतारने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे पहले कई मामलों में बिना पहचान पत्र यात्रा करने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
रेलवे का कहना है कि यह कदम फर्जी टिकटों, दलालों की गतिविधियों और अवैध यात्रा पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था से वास्तविक यात्रियों को राहत मिलेगी और टिकट प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। खासकर त्योहारों और भीड़भाड़ वाले सीजन में इस नियम से अवैध यात्रियों पर अंकुश लगेगा।
रेल यात्रा के दौरान यात्री आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र अपने साथ रख सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी, जुर्माना या कार्रवाई से बचा जा सके।
Akhil Mahajan