ओला-ऊबर में अब सिर्फ ग्रीन एनर्जी वाहन, 1 जनवरी 2026 से लागू होगी व्यवस्था, जानें कैबिनेट के अहम फैंसले
हरियाणा कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडे मंजूर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू, तहसील पुनर्गठन, भर्ती नियमों और परिवहन नीति में बड़े फैसले।
- हरियाणा कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडे पारित
- विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू
- तहसील पुनर्गठन, भर्ती नियमों और परमिट अवधि में बड़े फैसले
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 21 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
बैठक में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति बनी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र 18, 19 और 22 दिसंबर को आयोजित होगा। सत्र की अंतिम अवधि का निर्णय बीएसी द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। यह निर्णय स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर लिया गया। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी जिसने सभी मानकों के आधार पर अनुशंसा रिपोर्ट पेश की।
बैठक में टूरिस्ट परमिट वाहनों की अधिकतम अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। अब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की अवधि 12 वर्ष, जबकि डीजल वाहनों की अवधि 10 वर्ष होगी। नॉन एनसीआर क्षेत्र में सभी टूरिस्ट वाहनों की अवधि 12 वर्ष तय की गई है। अन्य परमिट वाहनों के लिए एनसीआर में 15 वर्ष और डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष अवधि निर्धारित की गई।
कैबिनेट ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत 87 नगर निकायों को एक एकीकृत कानूनी ढांचे में लाया जाएगा। इसका लक्ष्य प्रशासनिक संरचना को सरल बनाना और शहरी विकास की गति में सुधार करना है।
बैठक में एचसीएस परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया। मुख्य परीक्षा के पेपर अब 4 की जगह 6 होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। इसी प्रकार, कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।
परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एग्रीगेटर नियमों में बदलाव भी मंजूर किया गया। 1 जनवरी 2026 से ओला और ऊबर जैसी कंपनियां केवल ग्रीन एनर्जी वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगी। इसके लिए एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
कैबिनेट ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसमें शैक्षणिक मानकों का पालन न करने पर प्रबंधन को हटाने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार शामिल है।
शिक्षा क्षेत्र में जिला शिक्षकों के लिए आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इसमें आयु आधारित अंक प्रणाली लागू होगी और महिला व विशेष श्रेणी के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक दिए जाएंगे।
खान और भूविज्ञान विभाग में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 कर दी गई। इसका उद्देश्य रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत करना और अवैध खनन पर रोक लगाना है।
रोहतक एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत दी गई है। जो आवंटित दुकानें नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाई जाएगी। जबकि दुकानें रखने वाले अलॉटी विवाद निवारण-II योजना के तहत बकाया जमा कर सकेंगे।
अंत में, मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय के लिए ग्रुप A, B और C पदों के सर्विस रूल्स को भी मंजूरी दी। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत किए गए हैं।
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