जेल में बंद हरियाणा के इस गैंगस्टर को जान का खतरा, मांगी सुरक्षा, ट्रायल में वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत
तिहाड़ जेल में बंद कथित गैंगस्टर अनील लीला ने हरियाणा की अदालतों में ट्रायल मामलों में वीसी से पेश होने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया। सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।
➤ तिहाड़ जेल में बंद अनील लीला ने अदालत से मांगी सुरक्षा, ट्रायल में वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत
➤ हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, हरियाणा सरकार ने नहीं जताई कोई आपत्ति
➤ गैंगस्टरों और पुलिस अधिकारियों से जान का खतरा बताया
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कथित गैंगस्टर अनील लीला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हरियाणा की अदालतों में उसके खिलाफ लंबित ट्रायल मामलों में वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के जरिए पेश किए जाने की मांग की थी। इस पर हरियाणा सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। नतीजतन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को मंजूरी देते हुए निपटा दिया।
मूल रूप से झज्जर निवासी अनील लीला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में कैद है और उसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। याची ने दलील दी कि उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लगा दिया गया है और इसी वजह से उसे देश और विदेश दोनों जगहों से जान का खतरा है।
उसने कहा कि इस खतरे को देखते हुए वह केवल वीसी के जरिए ही अदालत में पेश होना चाहता है। अगर किसी वजह से व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना जरूरी हो तो उसे आईजी स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में ही अदालत में लाया जाए।
लीला ने दावा किया कि उसे सिर्फ गैंगस्टरों से ही नहीं बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों से भी खतरा है। यह याचिका उसने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब अनील लीला को हरियाणा की अदालतों में वीसी के जरिए पेश होने की छूट रहेगी। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि यदि कभी शिनाख्त जैसे मामलों में उसे व्यक्तिगत रूप से पेश करना आवश्यक हुआ तो हरियाणा सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगी।
Akhil Mahajan