समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका खारिज

समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। माहिरा ग्रुप प्रोजेक्ट में धन के दुरुपयोग का आरोप है।

समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका खारिज
  • जमानत याचिका खारिज

  • ED की गिरफ्तारी और जांच

  • माहिरा ग्रुप प्रोजेक्ट में धन का दुरुपयोग


हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा से पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। छौक्कर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम के माहिरा ग्रुप प्रोजेक्ट और अन्य हाउसिंग योजनाओं में निवेशकों से करोड़ों रुपये लिए, लेकिन न तो घर दिए और न ही पैसे लौटाए।

ED की जांच में सामने आया है कि छौक्कर की कंपनी साई आइना फार्म्स और उनके बेटे सिकंदर छौक्कर ने मिलकर लगभग 1500 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पहले उनकी याचिका खारिज की थी। अब अदालत के इस फैसले से छौक्कर की कानूनी लड़ाई और कठिन हो गई है।

यह मामला हरियाणा की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। कांग्रेस के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि यह सीधे भ्रष्टाचार और जनता के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। वहीं, जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था, वे अब न्याय और अपने पैसे की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।