दृश्यम फिल्म देख वकील ने दफनाया था पत्नी का शव, कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, प्रेमिका और जीजा भी उम्रभर जेल में रहेंगे

पंचकूला के वकील ने 2018 में अपनी पत्नी की हत्या कर शव ठिकाने लगाया। हत्या दृश्यम फिल्म से प्रेरित थी। प्रेमिका और जीजा के साथ साजिश के तहत की गई हत्या में तीनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

दृश्यम फिल्म देख वकील ने दफनाया था पत्नी का शव, कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, प्रेमिका और जीजा भी उम्रभर जेल में रहेंगे

पंचकूला वकील ने पत्नी की हत्या कर शव छुपाया, दृश्यम फिल्म से लिया प्रेरणा
कोर्ट ने वकील, प्रेमिका और जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई
हत्या पूर्व नियोजित साजिश और क्रूरता के तहत की गई


 दृश्यम फिल्म पत्नी की ठिकाने लगाने की कोशिश करने वाले वकील, उसकी प्रेमिका और जीजा को कोर्ट नें उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला हरियाणा के पंचकूला का है, जहां साल 2018 में सेक्टर-9 निवासी वकील मनमोहन ने अपनी पत्नी रजनी रोड़ा की हत्या कर उसे ठिकाने लगाया था। यह घटना दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर की गई थी। कोर्ट ने अब इस जघन्य हत्या में शामिल मनमोहन, उसकी प्रेमिका मोनिका और जीजा संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, वकील मनमोहन का ब्यूटी पार्लर संचालिका मोनिका के साथ प्रेम संबंध था। दोनों ने शादी करने की योजना बनाई, जिसके चलते वकील की पत्नी रजनी को ठिकाने लगाने की साजिश रची। मोनिका ने रजनी को सेक्टर-5 यवनिका पार्क बुलाया, जहां पहले से संदीप मौजूद था। तीनों ने मिलकर रजनी को कार में बैठाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद मनमोहन ने फिल्म दृश्यम की तरह शातिराना चाल चली। उसने शव को डंपिंग ग्राउंड से निकालकर कहीं और छुपा दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए वहीं कुत्ते का शव दबा दिया। पुलिस को शुरुआती खुदाई में रजनी के जूते मिले, लेकिन शव के बजाय कुत्ते का शव मिला।

मनमोहन ने रजनी की तलाश का दिखावा भी किया। 16 जनवरी 2018 को जब बच्चों ने स्कूल से लौटकर मां के न मिलने की जानकारी दी, तो मनमोहन बच्चों और रिश्तेदारों के घरों में जाकर उसकी तलाश करता दिखा। हालांकि पुलिस ने कॉल डिटेल्स और जांच के आधार पर मोनिका और संदीप को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या का पूरा सच सामने आया।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश और क्रूरता के तहत की गई थी। मनमोहन, मोनिका और संदीप सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।