यौन शोषण मामले में फरार यमुनानगर CMO की मौत, लेडी डॉक्टर को कहा था-संबंध बनाने हैं

यमुनानगर के CMO डॉ. मंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र में हार्टअटैक से मौत। लेडी डॉक्टर ने उन पर यौन शोषण और SC-ST एक्ट में केस दर्ज कराया था। जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे।

यौन शोषण मामले में फरार यमुनानगर CMO की मौत, लेडी डॉक्टर को कहा था-संबंध बनाने हैं

यमुनानगर के सीएमओ डॉ. मंजीत सिंह की हार्टअटैक से मौत
लेडी डॉक्टर ने यौन शोषण और SC-ST एक्ट में दर्ज कराया था केस
जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट जाने की कर रहे थे तैयारी


\हरियाणा के सिविल सर्जन (CMO) डॉ. मंजीत सिंह की हार्टअटैक से मौत हो गई है। 53 वर्षीय डॉ. सिंह कुरुक्षेत्र जिले के एक फार्म हाउस में ठहरे हुए थे। रविवार रात वे स्वस्थ होकर सोए थे लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और सुबह डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में रखा गया है।

डॉ. मंजीत सिंह पर यमुनानगर की 25 वर्षीय लेडी डॉक्टर ने यौन शोषण और SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपनी मां की सलाह पर सीएमओ के साथ हुई फोन बातचीत को रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था – “10 मिनट में तैयार हो जाओ, तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूं।” इस दौरान उन्होंने जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया।

पीड़िता की शिकायत पर 20 सितंबर को यमुनानगर महिला थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसमें BNS की धारा 75(2) और 78, तथा SC/ST एक्ट 1989 की धारा 3(1)(1) लगाई गई। लोकल कोर्ट ने रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इसे “अत्यंत अश्लील भाषा” करार देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद सीएमओ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थे लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई।

पीड़िता ने FIR में आरोप लगाया था कि सीएमओ अक्सर नशे में रहते हैं और ऑफिस में उनके साथ असहज व्यवहार करते हैं। बिना किसी कारण बार-बार बुलाते और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे। इससे उसे ऑफिस आने में डर लगता था।

मौत के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति क्या होगी और FIR पर आगे की कार्रवाई किस तरह होगी।