पानीपत में नाबालिग के रेपिस्ट को बीस साल कठोर कारावास, पीड़िता को 8 लाख मुआवजे के आदेश
पानीपत पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले जावेद को 20 साल की कठोर कैद और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आदेश भी दिया।
- पानीपत पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई 20 साल की कठोर कैद
- कोर्ट ने पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आदेश दिया
- 2022 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया गया था किडनैप और रेप
हरियाणा के पानीपत में स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 75 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएलएसए के माध्यम से पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए। यह फैसला स्पेशल जज पीयूष शर्मा की अदालत ने सुनाया।
मामला 4 जनवरी 2022 से जुड़ा है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी फ्लोरा चौक मंडी से सब्जी लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजन और रिश्तेदारों ने काफी तलाश की, मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।
करीब दस दिन बाद, 13 जनवरी की रात, पीड़िता अचानक घर लौटी और अपने साथ हुई दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि मंडी में उसकी मुलाकात पश्चिम बंगाल निवासी जावेद से हुई। जावेद ने उसे बहलाया और कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। पेय पीने के बाद वह बेहोश हो गई और होश आने पर खुद को ट्रेन में पाया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो उसे जान से मार देगा।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे लगातार धमकाता और उसका शोषण करता रहा। बाद में साहस जुटाकर वह घर लौटी और परिजनों को सबकुछ बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने पीड़िता को इंसाफ दिलाते हुए कड़ा फैसला सुनाया है।
Akhil Mahajan