कनाडा पीआर दिलाने के नाम पर हरियाणा में 31 लाख की ठगी, तीन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा

पंचकूला में कनाडा पीआर दिलाने के नाम पर जीरकपुर निवासी परिवार ने 31 लाख रुपए की ठगी की। फर्जी दस्तावेज दिखाने के आरोप में सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।

कनाडा पीआर दिलाने के नाम पर हरियाणा में 31 लाख की ठगी, तीन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा

• पंचकूला युवक से कनाडा पीआर दिलाने के नाम पर 31 लाख की ठगी
• जीरकपुर निवासी पवन नेहरू परिवार पर फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाने का आरोप
• सेक्टर-5 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी व इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया


पंचकूला में कनाडा की परमानेंट रेजीडेंसी (पीआर) दिलाने के नाम पर बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पंजाब के जीरकपुर के शिवालिक विहार निवासी पवन नेहरू और उसके परिवार ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर 31 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित हरजीत, निवासी सेक्टर-2 पंचकूला, ने बताया कि उसका बेटा चार साल कनाडा में नौकरी कर जून 2024 में घर लौटा था। इसी दौरान पवन नेहरू उनसे मिला और दावा किया कि उसके कनाडा में मजबूत संपर्क हैं तथा वह बेटे को आसानी से पीआर दिलवा सकता है। पवन लगातार उनके घर आता रहा और भरोसा दिलाता रहा कि वह पहले भी कई लोगों की पीआर करवा चुका है।

हरजीत ने बताया कि पवन नेहरू ने उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा कि उसकी कंपनी विदेश मंत्रालय के अधीन रजिस्टर्ड है। उसने पीआर प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर 31 लाख रुपए मांगे। हरजीत के पास 20 लाख रुपए थे और शेष 11 लाख उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए। इसके बाद पवन नेहरू, उसकी पत्नी नेहा और बेटा शुभम उनके घर से पैसे लेकर चले गए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने बाद में उन्हें कुछ फर्जी दस्तावेज दिखाए और कहा कि वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने साफ इंकार कर दिया।

जांच अधिकारी एसआई बिजेंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर धारा 316(2), 318(4), 61(2) BNS और 24 इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।