देवेंद्र बूड़िया की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को भेजा नोटिस

रेप केस में देवेंद्र बूड़िया की जमानत रद्द करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को नोटिस, अगली तारीख 13 जनवरी तय।

देवेंद्र बूड़िया की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को भेजा नोटिस
  • रेप केस में देवेंद्र बूड़िया की जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई

  • पीड़िता की याचिका पर सरकार और बूड़िया को भेजा गया नोटिस, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  • अगली सुनवाई 13 जनवरी को, आरोप—गवाहों को धमकाने और दबाव बनाने के प्रयास


अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया के खिलाफ दर्ज रेप केस में उनकी जमानत रद्द करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता की ओर से एडवोकेट दीपांशु बंसल ने याचिका दाखिल कर हिसार की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई जमानत को ग़ैरकानूनी बताते हुए निरस्त करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान देवेंद्र बूड़िया और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी के लिए तय की है।

याचिका में कहा गया है कि बिना चार्ज फ्रेम हुए और बिना पीड़िता की गवाही के हिसार की अदालत ने गलत आधारों पर जमानत दी।
वकील दीपांशु बंसल ने दलील दी कि जिस आधार पर जमानत दी गई, उसी आधार पर पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की थीं। याचिका में यह भी कहा गया कि अदालत ने बेल में कोई शर्त नहीं लगाई, जिससे आरोपी को खुले तौर पर बाहर घूमने की छूट मिल गई।

पीड़िता ने याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र बूड़िया उस पर अनुचित दबाव बना रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं।
इस संबंध में उसने एसपी हिसार को शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी और उसके सहयोगी मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूरी स्थिति की रिपोर्ट (Status Report) मांगी है।